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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से किया इनकार

Loklens News | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि दोनों आरोपियों की भूमिका अन्य सह-आरोपियों से भिन्न प्रतीत होती है, जिस कारण उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।

हालांकि, इसी मामले में अदालत ने पांच अन्य सह-आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर निर्णय लेते समय प्रत्येक आरोपी की भूमिका, उपलब्ध साक्ष्य और जांच की प्रकृति को अलग-अलग आधार पर परखा जाता है।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस स्तर पर मामले के तथ्यों पर विस्तृत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने का आधार फिलहाल नहीं बनता।

यह मामला वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित है, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। मामले की जांच के दौरान कई लोगों के खिलाफ यूएपीए सहित अन्य धाराओं में आरोप लगाए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वहीं, जमानत न मिलने के बाद दोनों आरोपियों के वकीलों की ओर से आगे की कानूनी रणनीति पर विचार किया जा रहा है।

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