दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल को 5 साल की सजा
LokLens News | अंतरराष्ट्रीय डेस्क
दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला मार्शल लॉ से जुड़े आरोपों और जन आंदोलन के दौरान पद से हटाए जाने के बाद प्रतिरोध से संबंधित मामलों में सुनाया गया।
अदालती आदेश के अनुसार, यून सुक-योल पर लगाए गए आरोपों में कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन और असाधारण परिस्थितियों में अधिकारों का दुरुपयोग शामिल थे। मामले से जुड़े विस्तृत दस्तावेज अदालत द्वारा दर्ज किए गए हैं।
यह फैसला यून सुक-योल के पद से हटाए जाने के बाद की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। दक्षिण कोरिया के न्याय विभाग ने सजा के बाद आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं।
